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इंदौर के शिवाजी मार्केट की लौटी सांसें… हाईकोर्ट ने लगाई तोड़ने पर रोक!

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इंदौर/आई संवाद/ इंदौर के राजवाड़ा स्थित सौ साल से अधिक पुरानी शिवाजी मार्केट की दुकाने ढहाने को लेकर नगर निगम की रणनीति पर एक बार फिर हाईकोर्ट ने पानी फेर दिया है। जिसके चलते संभागायुक्त कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद नगर निगम 30 मई की सुबह पूरी कार्रवाई की तैयारी में थी, लेकिन अवकाशकालीन बेंच की छुटी के चलते बेंच ने फिलहाल दुकानों को स्टे देकर बचा लिया है।

सुपरफास्ट प्लानिंग और कोर्ट का पेंच
इंदौर नगर निगम 30 मई को कार्रवाई की तैयारी में थी, लेकिन अवकाशकालीन छूटी के चलते दुकानों को फिलहाल स्टे देकर बचा लिया है। वहीं संभागायुक्त डॉ. सुदामा खाड़े की की कोर्ट में 27 मई की देर शाम तक सुनवाई चली, और उसकी तारीख में अपील निरस्त करने का आदेश जारी हो गया। आदेश मिलते ही निगम ने पुलिस बल मांगा, और कार्रवाई की तैयारी की, वहीं 30 मई को मार्केट तोड़ने का समय तय कर लिया। आदेश की कॉपी मिलने से पहले ही दुकानदारों के वकीलों ने पुरानी याचिका के आधार पर हाईकोर्ट में मेंशन कर दिया। जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बेंच ने अधिवक्ताओं के तर्कें को सुनने के बाद अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। वहीं आगामी सुनवाई की तारीख 15 जून रखी गई है।

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विवाद क्या है?
इंदौर नगर निगम के सामने शिवाजी मार्केट पर लगी दुकानों की लीज निरस्त कर, उन दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई को लेकर विवाद चल रहा है। जिसके चलते संभाागयुक्त डॉ. सुदामा खाड़े की कोर्ट से अपील खरिज होने का बाद लीज निरस्त कर दी गई थी, जिसके चलते दुकानदारों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और चुनौती दी है। उनका आरोप है कि उचित सुनवाई के चलते आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया अपनाई गई है।

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