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सड़क चौड़ीकरण के प्रभावितों को मिलेगी राहत… टीडीआर का मिलेगा लाभ!

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इंदौर/आई संवाद/ इंदौर शहर में मास्टर प्लान के हिसाब से सड़क चौड़ीकरण का काम जारी है, इसके चलते कई मकानों के सड़क निर्माण में आ रहे हिस्सों को तोड़ने का काम किया गया, इस पर जमकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है, खासकर छावनी और जिंसी इलाके में लोगों ने आरोपों की झड़ी लगा दी है, उनका कहना है कि प्रशासन और नगर निगम ने उनके साथ अन्याय किया है, बिना किसी मुआवजे के सालों पुराने रजिस्ट्री वाले मकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके कारण उनके सामने बड़ी आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई है। ऐसे में उन्हें टीडीआर के जरिए लाभ देने की बात निकलकर सामने आई है।  

टीडीआर से बंधी उम्मीद
शहर में मास्टर प्लान के हिसाब से हटाई गए निर्माणों के भू-स्वामियों खासकर छावनी और जिंसी के लोग टीडीआर यानी ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का लाभ ले सकेंगे। नगर निगम ने आधिकारिक रुप से प्रक्रिया को शुरु कर दिया है। योजना के मुताबिक, सड़क निर्माण में जमीन खोने वाले लोगों को मुआवजे के रुप में अतिरिक्त एफएआर का लाभ मिलेगा। यदि बचे भूखंड का उपयोग भू-स्वामी नहीं करना चाहते हैं, तो निर्धारित कलेक्टर गाइडलाइन दर के अनुसार इन टीडीआर को नगर निगम सीमा में कहीं भी बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।  

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प्रभावितों से मंगाए आवेदन
निगम प्रशासन ने प्रभावितों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने भू-स्वामित्व संबंधी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित जोनल कार्यालय में भवन अधिकारी या निरीक्षक के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ भू-स्वामी को फोटो, पहचान पत्र, रिजिस्ट्री, म्यूटेशन, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, खसरा पी-2, भू-उपयोग प्रमाण पत्र, नक्शा और सहमति पत्र जैसे जरुरी दस्तावेज जमा करने होंगे। ये प्रक्रिया आने वाले वक्त में मास्टर प्लान के तहत बनने वाली सड़क के प्रभावितों के लिए भी लागू रहेगी। निगम प्रशासन का कहना है कि बढ़ते ट्रैफिक दबाव को ध्यान में रखकर यातायात को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

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