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इंदौर में निजी कॉलोनियों और टाउनशिप पर लगेगा सीवर कनेक्शन शुल्क… एमआईसी बैठक में होगा फैसला!

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इंदौर/आई संवाद/ इंदौर नगर निगम जल्द ही शहर की निजी कॉलोनियों, मल्टीस्टोरी आवासीय परियोजनाओं, टाउनशिप और रो-हाउस योजनाओं से सीवर कनेक्शन शुल्क वसूलने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में प्रस्ताव 18 जून को आयोजित होने वाली मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) की बैठक में रखा जाएगा, जहां शुल्क दरों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

25 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा
नगर निगम मुख्यालय में दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक में 25 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इनमें निजी आवासीय परियोजनाओं को नगर निगम के सीवरेज नेटवर्क से जोड़ने और इसके एवज में शुल्क निर्धारित करने का मुद्दा भी शामिल है।

निगम के सीवरेज नेटवर्क से जोड़ी जाएंगी निजी परियोजनाएं
जल यंत्रालय एवं ड्रेनेज विभाग के प्रभारी अभिषेक शर्मा के अनुसार, वर्तमान नियमों के तहत कॉलोनाइजर और बिल्डरों को अपनी परियोजनाओं में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित करना और उसका दस वर्षों तक रखरखाव करना होता है। हालांकि, अधिकांश मामलों में एसटीपी का उचित संचालन और रखरखाव नहीं हो पाता।

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समस्या के समाधान के लिए निगम का निर्णय
इसी समस्या के समाधान के लिए नगर निगम ने निर्णय लिया है कि निजी कॉलोनियों, मल्टियों और टाउनशिप की सीवर लाइनों को निगम के मुख्य सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी से जोड़ा जाएगा। इसके लिए संबंधित परियोजनाओं से कनेक्शन शुल्क लिया जाएगा।

निगम को राजस्व, रहवासियों को रखरखाव से राहत
नगर निगम का मानना है कि इस व्यवस्था से एक ओर निगम की आय में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर रहवासियों को निजी एसटीपी के रखरखाव की जिम्मेदारी से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा सीवेज के बेहतर प्रबंधन से भूजल प्रदूषण की समस्या पर भी अंकुश लगेगा। वर्तमान में कई स्थानों पर बने बड़े सेफ्टी टैंकों से रिसाव के कारण गंदा पानी जमीन में पहुंच रहा है।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना अनिवार्य
शहर में भूजल स्तर सुधारने के उद्देश्य से नगर निगम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य बनाने की दिशा में सख्ती बरत रहा है। जोन-11 के वार्ड-55 स्थित एमजी रोड क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान मेघा पुलिस मल्टी स्थित खंडेलवाल हाउस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिचार्ज पिट का कार्य अधूरा पाया गया।

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रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगाने पर लगेगा जुर्माना
नगर निगम द्वारा पूर्व में नोटिस जारी किए जाने के बावजूद निर्धारित समय सीमा में आवश्यक कार्य नहीं कराए गए। इसके बाद निगमायुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर जोनल अधिकारी गीतेश तिवारी ने कार्रवाई करते हुए संबंधित संपत्ति स्वामी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और राशि वसूल की

जल संरक्षण को बढ़ावा
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि वर्षा जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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