भोपाल/आई संवाद/ नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने अथवा आवश्यक सुधार कराने के लिए अब 15 जून तक आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
18 जुलाई को मतदाता सूची का प्रकाशन
आयोग द्वारा जारी नई समय-सारिणी के अनुसार प्राप्त दावों और आपत्तियों का परीक्षण एवं निराकरण 25 जून तक किया जाएगा। इसके बाद सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 18 जुलाई को किया जाएगा।
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निर्धारित सीमा में काम पूरा करने के निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि संशोधित कार्यक्रम का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराना तथा मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। इसके तहत संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से ना हो वंचित
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं का प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से वंचित न रहे।
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