भोपाल/आई संवाद/ मध्यप्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति 2026-27 को लेकर कई पाबंदियों को लागू करने का बीड़ा उठाया है, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के निर्देश पर आबकारी नियमों का सख्ती से पालन कराने की बात कही गई है। जिसमें सबसे ज्यादा शिकायत ओवर रेटिंग की रही है, उस पर लगाम लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
ओवर रेटिंग पर होगी सख्ती
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने साफ कहा है कि शराब दुकानों पर तय रेट में ही बिक्री की जाए, तय समय के बाद बिक्री पर रोक लगाई जाए, वहीं अवैध रुप से संचालित बारों को लेकर राज्य स्तर पर अभियान चलाया जाए। नियमों की उल्लंघन करने वाले शराब ठेकेदारों और उनको शह देने वाले अधिकारियों पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
शराब दुकानों के आसपास रहेगी सख्ती
नई आबकारी नीति 2026-27 के तहत प्रदेश की सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानों को पूरी तरह ‘ऑफ श्रेणी’ घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि अब दुकान परिसर या उसके आसपास शराब पीने की अनुमति नहीं रहेगी। अवैध अहातों कराने के लिए आबकारी विभाग की विशेष टीम काम करेगी, जोकि लगातार औचक निरीक्षण करेगी।
ये भी पढ़ें – इंदौर में नए एमवाय अस्पताल का निर्माण शुरु… 773 करोड़ में होगा निर्माण!
दुकानों के खुलने और बंद होने के समय पर सख्ती
उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि शराब दुकानों के खुलने और बंद होने के निर्धारित समय का सख्ती से पालन कराया जाए। इसके लिए पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें निगरानी करेंगी।
क्यूआर कोड और धार्मिक नगरी पर फोकस
ओवर रेटिंग को लेकर शराब दुकानों पर सख्ती से पेश आया जाएगा, इसीलिये शराब का रेट निर्धारित करने के लिए क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, ताकि ग्राहकों को वास्तविक रेट की जानकारी मिल सके। इसी तरह धार्मिक नगरी में अवैध तरीके से शराब बेचने वालों पर सख्ती करने के लिए निगरानी तंत्र बनाया जाएगा।
ये भी पढ़ें – केरल में बुधवार को पहुंच सकता है मानसून… जल्द मिलेगी भीषण गर्मी से राहत!









